Petrol Pump Licence Rules: अब छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलने के लिए नहीं लेनी होगी राज्य की अनुमति, जानिए नया नियम

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के इच्छुक व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है। अब राज्य में पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (Petrol Pump) खोलने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा। 14 नवंबर 2024 को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना पर्याप्त होगा।


🔁 क्या बदला है नियम में?

पहले व्यवसायियों को पेट्रोल पंप खोलने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य से क्रय-विक्रय लाइसेंस लेना पड़ता था। यह लाइसेंस हर वर्ष या तीन वर्षों में नवीनीकरण (Renewal) कराना पड़ता था, जिससे समय और धन की बर्बादी होती थी।

अब यह राज्य स्तरीय बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसका उद्देश्य दोहरी प्रक्रिया को हटाकर कारोबार को आसान बनाना है।


व्यवसायियों को कैसे मिलेगा फायदा?

  • अब केवल एक स्तर की अनुमति (केंद्र सरकार) ही पर्याप्त।
  • कम कागजी प्रक्रिया और तेजी से मिल सकेगा संचालन का अवसर।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंप खोलना होगा आसान।
  • नए उद्यमियों और छोटी कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा।

📈 राज्य और आम जनता को क्या लाभ?

  • ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी – खासकर दूरदराज इलाकों में।
  • निवेश को मिलेगा बढ़ावा – इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा।
  • रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
  • सरकार की “Ease of Doing Business” नीति को मिलेगा बल।

🗣️ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान:

“छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को व्यापार के लिए आकर्षक बनाना चाहती है। इस फैसले से व्यवसायियों को सहूलियत मिलेगी और प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।”


निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया को न केवल आसान बनाता है, बल्कि राज्य की आर्थिक मजबूती और ग्रामीण विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा।

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