रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के नए अध्यक्ष नंदकुमार साहू ने अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली संचालक मंडल की बैठक में जनता को राहत देने वाले दो बड़े जनहित निर्णय लिए। पहला निर्णय सरचार्ज में छूट की समय सीमा को 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया है। दूसरा निर्णय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास योजना के निरस्त किए गए फ्लैट्स को पुनःआवंटित करने से जुड़ा है।
✅ सरचार्ज छूट से मिले 2.62 करोड़ रुपये के लाभ
बैठक में बताया गया कि पहले से लागू छूट योजना के तहत अब आवासीय संपत्तियों में 50% और व्यवसायिक संपत्तियों में 30% तक सरचार्ज में राहत 30 जून 2025 तक मिलेगी। इससे अब तक 2.62 करोड़ रुपये की राहत लोगों को दी जा चुकी है।
🏘 निरस्त फ्लैट्स होंगे फिर से बहाल
हीरापुर, सरोना, रायपुरा और बोरियाखुर्द की योजनाओं में पहले जिन आवंटियों के फ्लैट्स बकाया राशि के कारण निरस्त कर दिए गए थे, उन्हें अब 12% ब्याज सहित बकाया भुगतान करने पर उनका आवंटन फिर से बहाल कर दिया जाएगा।
🚫 बोरियाखुर्द के अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई
बैठक में निर्णय लिया गया कि बोरियाखुर्द योजना में अवैध रूप से काबिज लोगों की जांच की जाएगी। इसके लिए 2 टीमों का गठन हुआ है जो 4 मई तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा करेंगी। इसमें राजस्व, तकनीकी और पुलिस विभाग की टीमें शामिल होंगी।
🛠 रखरखाव के लिए बनेगी विशेष समिति
प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रखरखाव और प्रबंधन को बेहतर करने के लिए एक अध्ययन समिति बनाई जाएगी, जो आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करेगी।
