वक्फ एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यूज़र या अदालत द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को नहीं किया जाएगा डिनोटिफाई, केंद्र ने जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ एक्ट से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यूज़र के आधार पर या अदालत द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए इस पर विस्तृत सुनवाई की मांग की।

🔹 केंद्र से पूछा- क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में शामिल होने दिया जाएगा?

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र से यह भी सवाल किया कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी? साथ ही अदालत ने वक्फ कानून के लागू होने के बाद देश के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है, जब अदालत इस तरह के संवेदनशील मामलों की सुनवाई कर रही हो।

🔹 सुनवाई जारी रहेगी 17 अप्रैल को

कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगली सुनवाई 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे निर्धारित की है।

🔹 वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित

गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 3 अप्रैल को लोकसभा में पास किया गया था, जिसमें 288 सांसदों ने पक्ष में और 232 ने विरोध में वोट दिया। इसके बाद 4 अप्रैल को यह राज्यसभा में पारित हुआ, जहां 128 सांसदों ने समर्थन और 95 ने विरोध किया।


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top