नई दिल्ली:
वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को हुई सुनवाई अब टाल दी गई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में गहराई से सुनवाई की जरूरत है, जो अब 15 मई को नए सीजेआई भूषण रामाकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष होगी।
सुनवाई के दौरान एक भावुक क्षण तब आया जब सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने CJI संजीव खन्ना के रिटायरमेंट को याद करते हुए कहा कि उन्हें उनका जाना खल रहा है। इस पर CJI खन्ना ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में जवाब देते हुए कहा, “नहीं, नहीं… मैं इसका इंतजार कर रहा हूं।”
सुनवाई के प्रमुख बिंदु:
- पिछली सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी जिसमें कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वक्फ संपत्तियों को लेकर यथास्थिति बनी रहे।
- सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक कोई बदलाव नहीं होगा — न कोई नई अधिसूचना, न कोई पंजीकरण रद्द और न ही वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति।
- केंद्र ने 25 अप्रैल को हलफनामा दाखिल किया जिसमें वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन और अन्य आंकड़ों पर टिप्पणी की गई।
- CJI खन्ना ने कहा कि सरकार के हलफनामे में कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और इस पर उचित समय पर गहराई से सुनवाई जरूरी है।
नए CJI करेंगे सुनवाई
13 मई को CJI संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं और 14 मई को जस्टिस भूषण गवई नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। इसके बाद यह मामला 15 मई को फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा।
